लॉकडाउन-3 : यूपी में रहेंगी पाबंदियां, आदेश नहीं मानने पर ये मिल सकती है सजा
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र ( हाटस्पाट) को छोड़कर कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां सोमवार से शुरू करने की इजाजत दे दी है। कुछ छूट के साथ जारी रहेंगी पाबंदियां भी जारी रहेंगी। रेड व आरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा दी जाएगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे लोग ही बैठेंगे। कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी। कार्यस्थल पर दो पारियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा। कर्मचारी भोजन अलग-अलग करेंगे। दो लोग कम से कम छह फीट की दूरी पर काम करेंगे। 10 से अधिक लोगों की बैठकें नहीं होंगी। लिफ्ट में चार से अधिक की अनुमति नहीं होगी।
आज से इसी नियम का होगा पालन
50 से अधिक श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों में विशेष परिवहन सुविधा होगी- - गुटका व तम्बाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध होगा। थूकना भी प्रतिबंधित होगा। कार्यस्थल पर गैरजरूरी लोग नहीं आ पाएंगे।
-सभी प्रकार की इंडस्ट्री के मालिक व श्रमिक आपसी सहमति से काम के घंटे बढ़ा सकते हैं। यह व्यवस्था आगामी तीन महीने तक रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
- शहरी क्षेत्र में उन्हीं निर्माण की अनुमति होगी, जहां श्रमिकों को बाहर से लाने की जरूरत न पड़े। इसी तरह रेन्यूबल इनर्जी को अनुमति होगी।
-शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अंदर सभी माल, मार्केट काम्पलेक्स, व मार्केट बंद रहेंगे।
-जरूरी वस्तुओं की दुकानें मार्केट व मार्केट कांप्लेक्स में खलेंगी।
-ग्रामीण क्षेत्रों में माल को छोड़कर सभी दुकानों को खुलने की छूट होगी। सभी में दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा। ई-कामर्स के जरिए जरूरी वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी।
-निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। बाकी को वर्क फ्राम होम की सुविधा मिलेगी।
-शहरों में एसईजेड, निर्यात ओरिएंटेड यूनिट, औद्योगिक टाउनशिप में दवा उत्पादन, चिकित्सीय उपकरण व कच्चे माल की यूनिट को अनुमति। जूट उद्योग को भीड़ न होने की शर्त पर अनुमति। सभी परिसर कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किए जाएंगे।
सजा का प्रावधान
- लाकडाउन के दिशा--निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
- लाकडाउन के दिशा--निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
सार्वजनिक स्थल पर यह करना होगा पालन
- सार्वजनिक स्थल पर मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य
- सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन जरूरी
- सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक
- शादी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी, 20 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध (स्थानीय विधि अनुसार)
- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर प्रतिबंध, इनकी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। एक-दूसरे की दूरी छह फिट की होगी
- सार्वजनिक स्थल पर मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य
- सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन जरूरी
- सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक
- शादी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी, 20 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध (स्थानीय विधि अनुसार)
- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर प्रतिबंध, इनकी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। एक-दूसरे की दूरी छह फिट की होगी
कार्य स्थल पर यह करना जरूरी
- कार्य स्थल पर मास्क लगाना और फेसकवर अनिवार्य। मास्क का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा।
- कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन का पालन कराएंगे और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
- कार्य स्थल पर शिफ्ट के बीच उचित समय का अंतर होगा। भोजनावकाश के समय एक साथ एकत्र होने पर रोक।
- प्रवेश व निकासी द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था टच फ्री करनी होगी।
- कार्य स्थल क्षेत्र में शौचालय या अन्य स्थानों पर लगे दरवाजे, हैंडल को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा।
- सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घर में ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पर बाहर निकलने की अनुमति होगी।
- सरकारी व निजी कार्यालयों में सभी कर्मियों को 100 प्रतिशत आरोग्य सेतु ऐप लोड करना होगा।
- वह बैठकें नहीं होंगी, जिन्में अधिक लोगों की जरूरत होगी।
- कार्यालयों में कोविड-19 के लिए अधिकृत अस्पताल की सूची रखी जाएगी और इसके लक्षण दिखाई देने पर कर्मी को भर्ती कराना होगा।
- कार्यालय स्थल में क्वारंटीन सेंटर भी चिह्नित किए जाएंगे, जिसे जरूरत पर भर्ती होने तक कर्मचारी को इसमें रखा जाएगा
- व्यक्तिगत, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित सुविधा सोशल डिस्टेंडिंग के साथ की जाएगी।
- समुचित साफ-सफाई व स्चछता के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- कार्य स्थल पर मास्क लगाना और फेसकवर अनिवार्य। मास्क का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा।
- कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन का पालन कराएंगे और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
- कार्य स्थल पर शिफ्ट के बीच उचित समय का अंतर होगा। भोजनावकाश के समय एक साथ एकत्र होने पर रोक।
- प्रवेश व निकासी द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था टच फ्री करनी होगी।
- कार्य स्थल क्षेत्र में शौचालय या अन्य स्थानों पर लगे दरवाजे, हैंडल को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा।
- सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घर में ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पर बाहर निकलने की अनुमति होगी।
- सरकारी व निजी कार्यालयों में सभी कर्मियों को 100 प्रतिशत आरोग्य सेतु ऐप लोड करना होगा।
- वह बैठकें नहीं होंगी, जिन्में अधिक लोगों की जरूरत होगी।
- कार्यालयों में कोविड-19 के लिए अधिकृत अस्पताल की सूची रखी जाएगी और इसके लक्षण दिखाई देने पर कर्मी को भर्ती कराना होगा।
- कार्यालय स्थल में क्वारंटीन सेंटर भी चिह्नित किए जाएंगे, जिसे जरूरत पर भर्ती होने तक कर्मचारी को इसमें रखा जाएगा
- व्यक्तिगत, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित सुविधा सोशल डिस्टेंडिंग के साथ की जाएगी।
- समुचित साफ-सफाई व स्चछता के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।










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